UP राशन कार्ड की नई सूची nfsa.up.gov.in पर देखी जाती है — "राशन कार्ड की पात्रता सूची" पर क्लिक करें → अपना ज़िला → ब्लॉक/टाउन → ग्राम पंचायत → दुकानदार चुनें → पूरे गांव की लिस्ट खुल जाती है। लिस्ट में नाम, कार्ड नंबर और यूनिट (सदस्य) दिखते हैं। नीचे पूरा तरीका, नाम से खोज और नाम न होने पर क्या करें — सब है।
गांव-वार लिस्ट देखने के पूरे स्टेप
nfsa.up.gov.in खोलें (UP खाद्य एवं रसद विभाग का NFSA पोर्टल)।
होमपेज पर "राशन कार्ड की पात्रता सूची" लिंक पर क्लिक करें — अब आपको ज़िलों की सूची दिखेगी।
अपना ज़िला चुनें।
शहर में हैं तो टाउन, गांव में हैं तो अपना ब्लॉक चुनें।
अपनी ग्राम पंचायत चुनें।
अब दुकानदार (कोटेदार) के नाम के सामने कार्ड-प्रकार की संख्या पर क्लिक करें — पूरे गांव की सूची खुल जाएगी: कार्डधारक का नाम, कार्ड संख्या, पिता/पति का नाम और यूनिट।
अपना नाम खोजें — कार्ड संख्या पर क्लिक करने पर परिवार के सदस्यों का ब्यौरा भी दिखता है।

नाम से search कैसे करें
पूरी लिस्ट स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं:
- ब्राउज़र में Ctrl+F (मोबाइल Chrome में ⋮ → "Find in page") दबाकर अपना नाम टाइप करें — पेज पर highlight हो जाएगा।
- पोर्टल पर "राशन कार्ड खोजें" सेवा से कार्ड संख्या या नाम/पिता के नाम से भी खोज होती है — जब गांव की लिस्ट बहुत लंबी हो तो यही तेज़ है।
पात्र गृहस्थी vs अंत्योदय — लिस्ट में दो तरह के कार्ड
सूची में दोनों अलग-अलग गिनती में दिखते हैं, confusion यहीं होता है:
| बात | पात्र गृहस्थी (PHH) | अंत्योदय (AAY) |
|---|---|---|
| किसे मिलता है | पात्रता सूची वाले आम परिवार | सबसे ग़रीब परिवार |
| राशन | प्रति यूनिट (सदस्य) के हिसाब से | प्रति कार्ड तय मात्रा |
| लिस्ट में | दुकानदार के सामने PHH कॉलम | AAY कॉलम अलग |
आपका नाम जिस कॉलम की सूची में है, राशन उसी नियम से मिलेगा। (मात्रा समय-समय पर बदलती है — दुकान/पोर्टल से पुष्टि करें)
नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करें
- नया आवेदन: UP में राशन कार्ड का आवेदन e-District पोर्टल (edistrict.up.gov.in) या CSC/जन सेवा केंद्र से होता है — भरने के बाद पात्रता जाँच होकर नाम सूची में जुड़ता है।
- पहले था, अब कट गया: सत्यापन में अपात्र मिलने या दस्तावेज़ अधूरे होने पर नाम हटते हैं — कारण जानने के लिए कोटेदार/पूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector) से मिलें।
- शिकायत: ज़िले के खाद्य विभाग कार्यालय में लिखित शिकायत करें, या विभाग की हेल्पलाइन 1967 / टोल-फ्री 1800-1800-150 पर बात करें। (नंबर fcs.up.gov.in पर पुष्टि करें)
राशन कार्ड में नाम जोड़ना/हटाना
शादी, जन्म या मृत्यु पर कार्ड में यूनिट बदलवाना ज़रूरी है — नहीं तो राशन कम/गलत मिलता है। छोटा जवाब: e-District पोर्टल या CSC से संशोधन (modification) का आवेदन होता है — आधार और संबंध का प्रमाण लगता है। नए सदस्य का आधार बनवा कर ही जुड़वाएँ।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यूपी राशन कार्ड सूची में अपना नाम कैसे देखें?
nfsa.up.gov.in → राशन कार्ड की पात्रता सूची → ज़िला → ब्लॉक/टाउन → ग्राम पंचायत → दुकानदार — खुली लिस्ट में नाम खोजें (Ctrl+F से तेज़)।
मोबाइल से लिस्ट देख सकते हैं?
हाँ — पोर्टल मोबाइल Chrome में वैसे ही चलता है। पेज भारी हो तो थोड़ा समय दें, दिन में लोड ज़्यादा रहता है।
fcs.up.gov.in और nfsa.up.gov.in में क्या फर्क है?
दोनों UP खाद्य विभाग से जुड़े हैं — पात्रता सूची nfsa.up.gov.in पर दिखती है; fcs.up.gov.in विभागीय पोर्टल है जहाँ से भी लिंक मिल जाते हैं।
राशन कार्ड नंबर भूल गए — लिस्ट में कैसे खोजें?
गांव की सूची नाम से ही देखी जा सकती है — ऊपर वाला तरीका अपनाएँ। "राशन कार्ड खोजें" सेवा में नाम/पिता के नाम से भी खोज हो जाती है।
नई लिस्ट कब आती है?
सूची स्थिर नहीं होती — सत्यापन के साथ नाम जुड़ते-कटते रहते हैं, इसलिए पोर्टल पर दिखने वाली सूची ही ताज़ा मानी जाती है। समय-समय पर देखते रहें।
स्रोत
आधिकारिक: nfsa.up.gov.in और fcs.up.gov.in। सूची और मात्रा बदलती रहती है — ताज़ा स्थिति पोर्टल से ही पुष्टि करें।